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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED-CBI पर रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक

नई दिल्ली, 17 अगस्त 2026 – रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में कार्यवाही को आगे न बढ़ाएं। साथ ही, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल करने से रोक दिया है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पीठ – चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना – ने सुनवाई के दौरान दिया। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर (याचिकाकर्ता) को भी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर अंतरिम रोक

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ (जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस बी.आर. सिंह) ने पहले ED, CBI और कई केंद्रीय विभागों को इस मामले में आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि ईडी आरोपों की जांच कर सकती है और 20 जुलाई को अदालत को प्रगति रिपोर्ट दे सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब उच्च न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं करेगा और ED-CBI को रिपोर्ट दाखिल करने से भी रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा, जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य पक्षों का पक्ष भी सुना जाएगा।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को जांच के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कांग्रेस नेता के लिए राहत माना जा रहा है, हालांकि मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। अगली तारीख पर कोर्ट याचिकाकर्ता, ED, CBI और राहुल गांधी के पक्ष को विस्तार से सुनेगा।


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