पोक्सो मामले में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सशर्त जमानत मंजूर

घटनास्थल: हैदराबाद, तेलंगाना 09 जुलाई 2026 | दोपहर 03:01 बजे

तेलंगाना हाई कोर्ट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के परिवार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। हाई कोर्ट ने पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे बंडी साई भगीरथ को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए सुनाया कि आरोपी पिछले 55 दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

इस मामले की सुनवाई तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति के. सुजाना की एकल पीठ ने की। अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) ने भी इस बात को स्वीकार किया कि केस की जांच का काम लगभग आखिरी चरण में है और सिर्फ कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल किया जाना ही बाकी रह गया है। इस दलील को आधार बनाते हुए अदालत ने आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।

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अदालत ने पीड़ित पक्ष की उन आशंकाओं को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आरोपी बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस सुजाना ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंकाओं को आरोपी पर बेहद सख्त शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी बंडी साई भगीरथ को किसी भी रूप में पीड़ित लड़की, शिकायतकर्ता या किसी भी गवाह से संपर्क करने या प्रभावित करने की कोशिश करने से पूरी तरह रोक दिया है।

हाई कोर्ट ने जमानत आदेश में कई सख्त शर्तें जोड़ी हैं, जिसके तहत बंडी साई भगीरथ को पीड़ित लड़की के इलाके, उसके घर, शैक्षणिक संस्थान या कार्यस्थल के आसपास जाने की सख्त मनाही है। इसके साथ ही अदालत ने सबसे बड़ी शर्त यह लगाई है कि वह इस मामले के तथ्यों, पीड़ित या गवाहों को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य जगहों पर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं दे सकेंगे।

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अदालत ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जब तक इस मामले का ट्रायल (मुकदमा) पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई इंटरव्यू, प्रेस बयान, पॉडकास्ट या मीडिया ब्रीफिंग नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि भगीरथ के खिलाफ एक लड़की की मां की शिकायत पर बीते 8 मई को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था और वे चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में बंद थे।

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यह समाचार प्रतिष्ठित कानूनी समाचार पोर्टल ‘बार एंड बेंच’ (Credit: Bar & Bench) द्वारा प्रकाशित अदालती विवरणों पर आधारित है। इस आपराधिक मामले, कानूनी धाराओं और अंतिम अदालती शर्तों की पूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए कृपया तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आधिकारिक विस्तृत आदेश पत्र (Order Copy) का ही संदर्भ लें।

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