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बॉम्बे HC ने दिशा सालियान मामले में CBI जांच का आदेश दिया, पुलिस जांच पर उठाए सवाल

मुंबई, 2 सितंबर 2026 – बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और रणजीतसिंह भोसले की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस की जांच को “अपर्याप्त” और “सवालों से भरा” बताते हुए सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान की उस याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत को लेकर गहरी साजिश का आरोप लगाया था। 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना था, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।

पुलिस जांच में मिलीं गंभीर विसंगतियां

अदालत ने पुलिस जांच में कई गंभीर विसंगतियां पाईं। इनमें घटना के 9 घंटे बाद स्पॉट पंचनामा तैयार करना, शव के नीचे खून न होना और सिर पर गंभीर चोट न होना शामिल है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब दिशा 12वीं मंजिल से गिरीं तो उनके चेहरे पर केवल एक चोट और कोई हड्डी टूटी क्यों नहीं पाई गई।

सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और स्पष्ट किया कि जांच में पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा।

सीबीआई करेगी नई जांच, परिवार को न्याय की उम्मीद

अदालत के आदेश के बाद सीबीआई अब एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करेगी और सतीश सालियान का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज करेगी। इस फैसले से दिशा के परिवार को न्याय की नई उम्मीद मिली है। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट को कुछ तकनीकी कमियां दिखीं, इसलिए मामला सीबीआई को सौंपा गया।


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