नई दिल्ली, 27 सितंबर 2026 — दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कई कड़े उपाय लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की।
निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध
सरकार ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। वहीं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस दौरान रेत, बजरी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री लेकर दिल्ली में आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी।
कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम और समय में बदलाव
प्रदूषण और ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगी। साथ ही कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। MCD कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी सख्ती की जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा, हालांकि DMRC की पार्किंग इससे बाहर रहेगी।
सरकार ने बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने का भी प्रावधान किया है, जिसकी सख्ती से जांच 1 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं 3,000 वर्ग मीटर से बड़े व्यावसायिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन या मिस्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का कहना है कि GRAP का इंतजार करने के बजाय पहले से कार्रवाई करने से सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
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