
बिहार में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए Bihar Ease of Doing Business Bill 2026 पारित किया गया है। इसके तहत किसी भी विभाग से 30 दिनों में क्लियरेंस या NOC न मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) मान लिया जाएगा।
बिहार में कारोबार और औद्योगिक निवेश को पंख लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजधानी पटना में ‘Bihar Ease of Doing Business Bill, 2026’ को सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में लालफीताशाही को खत्म करना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस एवं मंजूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है।
इस नए कानून की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खासियत यह है कि इसमें ‘डीम्ड एप्रोवल’ (Deemed Approved) यानी स्वतः मंजूरी का कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई उद्यमी या निवेशक किसी सरकारी विभाग में आवश्यक क्लियरेंस या NOC (No Objection Certificate) के लिए आवेदन करता है और संबंधित विभाग 30 दिनों के भीतर उस पर कोई फैसला नहीं लेता या NOC जारी नहीं करता, तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
इस कानून के लागू होने से सरकारी विभागों में बरसों से लटकी रहने वाली फाइलों और अनावश्यक देरी पर सीधे तौर पर लगाम लगेगी। उद्योगपतियों को अब मंजूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस समयबद्ध स्वीकृति व्यवस्था से न केवल स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बाहरी और बड़े निवेशक भी बिहार की ओर आकर्षित होंगे।
व्यापारिक संगठनों और आर्थिक विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस कदम से राज्य के प्रशासनिक तंत्र और सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि, इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर इसके पालन को लेकर अब भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें विभागीय नियमों और आधिकारिक अधिसूचनाओं के स्पष्ट होने के बाद ही पूरी तरह समझा जा सकेगा।
कुल मिलाकर, ‘Bihar Ease of Doing Business Bill 2026’ बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक और गेम-चेंजर कदम साबित हो सकता है। यदि यह कानून धरातल पर सही ढंग से लागू होता है, तो इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी।
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