⚖️🤖 न्यायपालिका में AI पर CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: उचित रेगुलेशन के साथ बढ़ाएंगे कदम, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गाइडलाइंस जारी 🚨

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत में AI का उपयोग पूरी तरह नियंत्रित और नियामक उपायों (Regulatory Measures) के तहत ही किया जाएगा।

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अदालतों में तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर

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चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका और इसके प्रभाव पर देश का रुख साफ किया है। CJI ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तकनीकी प्रगति को अपनाया जाएगा, लेकिन न्याय की शुचिता और गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होगा। अदालतों में AI का समावेश पूरी तरह से नियंत्रित और जवाबदेह तरीके से किया जा रहा है।

रेगुलेटेड तरीके से आगे बढ़ाएंगे कदम

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CJI सूर्यकांत ने नीतिगत रुख को स्पष्ट करते हुए कहा,

“हम उचित नियामक उपायों (Regulatory Measures) के माध्यम से ही न्यायपालिका में AI का उपयोग करेंगे। भविष्य में इसके इस्तेमाल के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाएगा, लेकिन यह हमेशा एक नियंत्रित और विनियमित (Regulated) फ्रेमवर्क के तहत ही काम करेगा, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।

वेबसाइट पर उपलब्ध हैं सरल नियम

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मुख्य न्यायाधीश ने जानकारी दी कि AI से जुड़े सभी नियमों, सीमाओं और इसके सही इस्तेमाल के तरीकों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आम जनता और कानूनी विशेषज्ञों की सहूलियत के लिए इन गाइडलाइंस को बेहद सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में समझाया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

तकनीक के इस दौर में जहाँ पूरी दुनिया AI के खतरों और फायदों पर बहस कर रही है, वहीं भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष नेतृत्व का यह बयान तकनीक के जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Disclaimer: Koshi Voice News पर प्रकाशित यह समाचार भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा चंडीगढ़ में दिए गए सार्वजनिक बयान और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और प्रशासनिक निर्णय संबंधित वक्ता व संस्था के हैं। Koshi Voice News किसी भी सरकारी नीति या तकनीकी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है।

Grievance Officer – सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार किसी भी शिकायत, सुझाव या आपत्ति के लिए आप हमारे शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

नाम: R. S. Mishra पद: Grievance Officer ईमेल: ceo@koshivoice.in WhatsApp: +91 92790 09245, प्राप्त शिकायत की पावती 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी तथा लागू नियमों के अनुसार 15 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।

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