
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। वे पूर्व ट्रस्टी चंपत राय और अन्य पर FIR की मांग कर रहे हैं।
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अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और कीमती आभूषणों की चोरी (गबन) का मामला अब कानूनी रूप से बेहद पेचीदा और गंभीर होता जा रहा है। इस महाघोटाले को लेकर स्थानीय वकीलों में पुलिस और प्रशासन के रवैये के खिलाफ भारी आक्रोश है। फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर अधिकारी गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वकीलों का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया बेहद ढीला रहा है और बड़े चेहरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय वकीलों द्वारा 21 अधिवक्ताओं की एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो इस केस की कानूनी पैरवी करेगी। समिति के सदस्य आफताब खान के अनुसार, वकीलों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी और पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में कोई ठोस या संतोषजनक कदम नहीं उठाए जाने के बाद अब वकीलों ने सीधे अदालत के माध्यम से कानूनी शिकंजा कसने की रणनीति तैयार की है।
इस बड़े घटनाक्रम से जुड़ी मुख्य बातें और वकीलों की आपत्तियां क्रमानुसार इस प्रकार हैं:
1. आरोपियों के कानूनी बहिष्कार का ऐलान: फैजाबाद बार एसोसिएशन ने पूर्व में ही आम सभा की बैठक कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके तहत एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की तरफ से अदालत में पैरवी करने की इजाजत नहीं होगी। नियम तोड़ने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और बार से निष्कासन की कार्रवाई तय की गई है।
2. लाखों की रिकवरी को दबाने का आरोप: वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में पूर्व में हुई लाखों रुपये की नकदी की बरामदगी को एफआईआर या सार्वजनिक डोमेन में सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
3. गठित एसआईटी (SIT) पर सवाल: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की कार्यप्रणाली को लेकर भी वकीलों ने असंतोष जताया है। उनका मानना है कि जब तक ट्रस्ट के शीर्ष नीति-निर्धारकों और पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज नहीं होता, तब तक वास्तविक दोषियों का सामने आना नामुमकिन है।
राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे स्थानीय वकीलों का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर के चढ़ावे के साथ हुआ यह खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों के इस कड़े रुख और कोर्ट जाने की तैयारी ने यूपी पुलिस और प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में बड़े स्तर पर नई कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
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