
BNS 2023 और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दायित्व और निजता पर गरमाई राजनीति
📍 हैदराबाद
हैदराबाद पुलिस ने मेटा इंडिया (Meta India) के प्रमुख के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से ‘अपमानजनक’ (आपत्तिजनक) पोस्ट को लेकर मामला दर्ज (FIR) कर लिया है।
यह कानूनी कार्रवाई साइबर अपराध सेल की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेटा इंडिया के प्रमुख द्वारा अनुमति दी गई या साझा की गई सामग्री से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
“भारतीय न्याय संहिता (BNS-2023) की धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 की धारा 69A व 79 के तहत दर्ज किया गया मामला।”
⚖️ कानूनी धाराएं और विवाद का मुख्य बिंदु
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के वायरल होने के बाद कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। IT एक्ट की धारा 69A सरकार को लोक हित में आपत्तिजनक सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है, वहीं धारा 79 सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (मध्यस्थों) के दायित्वों और उनकी कानूनी सुरक्षा की सीमाओं को तय करती है।
🏛️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे की कार्रवाई
इस मामले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। पुलिस द्वारा जल्द ही संबंधित पक्षों को पूछताछ के लिए कानूनी नोटिस जारी किए जाने की संभावना है।



