बेतिया कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सिकटा थाना कांड में 9.5 किलो गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर को 15 साल की कठोर जेल और 1 लाख का जुर्माना

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बिहार के पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायपालिका और स्थानीय पुलिस के समन्वय की एक बहुत बड़ी और नजीर बनने वाली खबर सामने आई है। बेतिया के माननीय अनन्य विशेष न्यायाधीश (NDPS) की अदालत ने गांजा तस्करी के एक चर्चित मामले में त्वरित और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सिकटा थाना कांड संख्या-99/23 के मुख्य अभियुक्त प्रेमी साह कानू उर्फ थारू साह को नशीले पदार्थों की तस्करी का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत 15 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही माननीय अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पुलिस की मुस्तैदी और कोर्ट में की गई वैज्ञानिक पैरवी के कारण इस मामले में सजा सुनिश्चित हो सकी है। बेतिया पुलिस द्वारा समय पर अदालत के समक्ष समर्पित किए गए आरोप-पत्र (Charge-sheet), मामले में की गई वैज्ञानिक और गहन अनुसंधान, अकाट्य भौतिक साक्ष्यों की प्रस्तुति और मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों की सशक्त व अकाट्य गवाही को अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण माना। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा 1 लाख रुपये के अर्थदंड की राशि अदा नहीं की जाती है, तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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इस पूरे आपराधिक मामले, पुलिसिया तफ्तीश और अदालती फैसले की कड़ियों का सिलसिला निम्नलिखित क्रमानुसार है:

 9.5 किलोग्राम गांजा की बरामदगी:  यह पूरा मामला साल 2023 का है, जब सिकटा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अभियुक्त प्रेमी साह कानू उर्फ थारू साह के कब्जे से कुल 9.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ और तस्करी में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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 सिकटा थाना कांड संख्या-99/23 दर्ज:  बरामदगी के बाद सिकटा थाने में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत और कड़क धाराओं के तहत कांड संख्या-99/23 दर्ज कर मामले की कमान एक तेज-तर्रार अनुसंधान अधिकारी को सौंपी गई थी, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में साक्ष्य संकलित किए।

 पुलिस की सशक्त गवाही और दोषसिद्धि:  ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से सरकारी वकील और बेतिया पुलिस के गवाहों ने अदालत में अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को पूरी मजबूती से साबित किया। पुलिस की इस सशक्त पैरवी का नतीजा रहा कि तस्कर को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

बेतिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर चार्जशीट दाखिल करने और कोर्ट में गवाहों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति धरातल पर रंग ला रही है। पुलिस का मानना है कि इस फैसले से नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों और पश्चिम चंपारण जिले में सक्रिय मादक पदार्थों के सिंडिकेट और तस्करों के मनोबल पर करारी चोट पहुंचेगी। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भी कोर्ट के इस कड़े रुख का स्वागत किया है, क्योंकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाने के लिए ऐसे बड़े फैसलों की अत्यंत आवश्यकता थी।

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